۴ آذر ۱۴۰۳ |۲۲ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 24, 2024
हिजाब

हौज़ा/कर्नाटक की छात्राओं के एक ग्रुप ने बुधवार को हिजाब पहनने को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है सीजेआई धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह जल्द ही तीन जजों की बेंच गठित करेंगे और हिजाब मामले पर सुनवाई करेंगें,

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,कर्नाटक की छात्राओं के एक ग्रुप ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और राज्य के सरकारी संस्थानों को हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति (Hijab Controversy) देने का निर्देश देने की मांग की हैं।

छात्राओं के अनुरोध के बाद, सीजेआई धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह जल्द ही तीन जजों की बेंच गठित करेंगे, जो कि दो न्यायाधीशों द्वारा अक्टूबर 2022 में दिये विभाजित फैसले के मद्देनजर मामले पर सुनवाई करेगी छात्राओं द्वारा 23 जनवरी को भी इसी तरह की याचिका दायर की गई थी, लेकिन अभी तक इसे अधिसूचित नहीं किया गया हैं।

बुधवार को सीजेआई को एडवोकेट शादन फरासत ने सूचित किया कि परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू हो रही हैं और राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के कारण लड़कियों को परीक्षा केंद्रों के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है,वह पहले ही प्रतिबंध के कारण निजी संस्थानों में चले गए हैं, लेकिन परीक्षाएं सरकारी संस्थानों में होने जा रही हैं। उनमें से कुछ प्रतिबंध के कारण एक साल पहले ही बर्बाद कर चुके हैं। इस समय हम केवल यही अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें परीक्षा देने की अनुमति दी जाए।

मामले में सीजेआई ने जवाब दिया है कि वह इस मामले को देखेंगे और आवेदन लेने के लिए एक उपयुक्त पीठ गठित करने पर विचार करेंगे और जल्दी ही हिजाब मामले पर सुनवाई करेंगे
 

इससे पहले अक्टूबर 2022 में, शीर्ष अदालत ने कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध पर एक खंडित फैसला सुनाया था। एक न्यायाधीश ने कहा था कि राज्य सरकार स्कूलों में ड्रेस लागू करने के लिए अधिकृत है और दूसरे न्यायाधीश ने हिजाब को पसंद का मामला बताया जिसे राज्य सरकार दबा नहीं सकती

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने अपने फैसले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर सभी अपीलों को खारिज कर दिया था, जिसमें मार्च में कहा गया था कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है और कर्नाटक सरकार को समान जनादेश लागू करने का अधिकार है।

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